पुरानी शर्तो पर अनुबंध जारी रखने के आदेश
जोधपुर : हाईकोर्ट ने नरेगा के तहत कार्यरत ग्राम रोजगार सहायक की सेवा पुराने अनुबंध की शर्तो के अनुसार ही जारी रखने के आदेश किए हैं। यह आदेश न्यायाधीश गोविंद माथुर ने राजसमंद जिलान्तर्गत भीम पंचायत समिति में कार्यरत प्रार्थीगण सुनील सिंह व 30 अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई में दिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने न्यायालय में कहा कि सेवा के दौरान शर्तो में परिवर्तन करना मनमाना कृत्य है। इस पर न्यायाधीश माथुर ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए पुराने अनुबंध की शर्तो के अनुसार ही सेवा निरंतर रखने के आदेश दिए।