महानरेगा : निजी कृषि भूमि पर भी होंगे काम
Posted On at by NREGA RAJASTHANमहानरेगा : निजी कृषि भूमि पर भी होंगे काम
गुड़गांव, : हरियाणा सरकार के ग्रामीण विकास, पर्यावरण व पंचायत विभागों के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव पी. राघवेंद्र राव ने शुक्रवार को गुड़गांव मंडल के उपायुक्तों को बताया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत अब निजी कृषि भूमि पर भी कार्य करवाए जा सकते है लेकिन वह कार्य ग्रामसभा, ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद से अनुमोदित हो और उनकी प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति लेने के बाद ही कराए जा सकेंगे। मनरेगा के क्रियांवयन की समीक्षा कतरे हुए उन्होंने बताया मनरेगा के तहत मोटे तौर पर कौन से कार्य निजी कृषि भूमि पर करवाए जा सकते है उनकी सूची तैयार की जा रही है। एक व्यक्ति की निजी कृषि भूमि पर अधिकतम 1,50,000 रुपये से पूरे होने वाले कार्य ही करवाए जा सकते है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत किसी भी व्यक्ति को अपने गांव या आस-पास के क्षेत्र में साल में 100 दिन का रोजगार मुहैया करवाया जाता है। योजना के अन्तर्गत हरियाणा में दैनिक पारीश्रमिक में संशोधन करके 179 रुपये किया गया है जो पहले 141 रुपये था।
उन्होंने उपायुक्तों से कहा वह इस योजना को लोगों में ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में शिविर लगवाएं। वित्तायुक्त ने कहा जिला स्तर पर विभिन्न विभागों जैसे लोक निर्माण, मार्केटिंग बोर्ड, हुडा, एचएसआईआईडीसी, बिजली निगम, सिंचाई, वन, जनस्वास्थ्य आदि द्वारा करवाये जाने वाले कार्यो में भी मानव श्रम से होने वाले कार्यो का अलग ब्योरा तैयार करवा कर उन्हे मनरेगा के तहत करवाएं। इसके लिए वे भी इन विभागों के प्रधान सचिवों के साथ चंडीगढ़ में विचार-विमर्श करेगे। उन्होंने यह भी कहा कि इन विभागों के अधिकारी उपायुक्त से अनापत्ति लेकर ही अपने विभागीय विकास कार्यो को मूर्तरूप देंगे। उन्होंने बताया इस योजना के तहत राजीव गांधी सेवा केंद्रों का निर्माण करवाया जा सकता है। पी. राघवेंद्र राव ने गुड़गांव मंडल के जिलों में ब्लाक व ग्राम पंचायत स्तर पर इन केंद्रों के निर्माण के बारे में रिपोर्ट तलब की।